
अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत — बड़ी खब
ओमकार गुप्ता को बड़ी कानूनी राहत — चेयरमैन पद का चुनाव रद्द करने का जिला अदालत का आदेश उच्च न्यायालय ने खारिज किया
अंबेडकरनगर: अशरफपुर किछौछा नगर पंचायत के बहुचर्चित विवाद में आज बड़ा मोड़ आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिला अदालत द्वारा ओमकार गुप्ता के चेयरमैन पद का चुनाव रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है।
इस निर्णय के बाद ओमकार गुप्ता के चुनाव को वैध माना गया है और वे नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा के विधिक रूप से निर्वाचित चेयरमैन बने रहेंगे।
जिला अदालत ने अपने आदेश में यह कहा था कि ओमकार गुप्ता का “चेयरमैन पद का चुनाव” अमान्य है, जिसके आधार पर उनके चेयरमैन पद को निरस्त माना गया था।
इसी आदेश को चुनौती देते हुए गुप्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया—
जिला अदालत का आदेश विधिक रूप से टिकाऊ नहीं था
चुनाव अमान्य घोषित करने के लिए अपेक्षित तथ्य व आधार पर्याप्त प्रमाणित नहीं पाए गए
हालांकि चुनाव वैध घोषित हो गया है, लेकिन—
एक अलग याचिका में 2 दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय ने पूर्व का अंतरिम स्थगन आदेश वापस ले लिया था जिसके कारण वर्तमान में चेयरमैन के अधिकार सीज़ की स्थिति में हैं
अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2025 को निर्धारित है
इसलिए — पद और चुनाव वैध हैं, परंतु अधिकारों पर रोक बनी हुई है, जो अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।













